दीप नारायण सिंह ने कहा,झुठे मुकदमें के बल पर मुझे रोक पाना नामुमकिन है,मैं गरीबों का हक के लिए लड़ता रहूंगा
गोमो। 13 मार्च 2025 को जदयू प्रदेश महासचिव सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह को धनबाद न्यायालय से कतरास थाना कांड सं-372/24 में अग्रिम जमानत मिला गया। विदित हो कि पूर्व-मध्य रेलवे धनबाद डिविजन में रेल चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। निचितपुर से गोमो तक चर रहे चौड़ीकरण कार्य में विस्थापित एवं प्रभावित रैयतों को काम मिले,इस विषय को लेकर झारखंडी रैयत रेल विस्थापित समिति द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था। जिसका नेतृत्व जदयू के प्रदेश महासचिव सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह कर रहे थे। आंदोलन के दौरान एक साजिश के तहत दीप नारायण सिंह एवं उनके अन्य पारिवारिक सदस्यों के उपर तीन-तीन झुठा मुकदमा दर्ज किया गया। तीनों केस में दीप नारायण सिंह को जमानत मिल गई है। तीसरे मुकदमें पर जमानत मिलने के बाद दीप नारायण सिंह ने कहा कि मुझे न्यायालय पर पुरा विश्वास है। आंदोलन के दौरान कंपनी ने गुंडों एवं स्थानीय थाना प्रभारी से मिलकर मेरे एवं मेरे परिवार के सदस्यों के उपर तीन-तीन झुठा मुकदमा दर्ज कराया। परंतु,भगवान का कृपा से तीनों मुकदमों में मुझे धनबाद न्यायालय से जमानत मिल गई है। श्री सिंह ने कहा कि कंपनी झुठे मुकदमों के बल पर विस्थापित एवं प्रभावित रैयतों का हक – अधिकार छीनना चाहती है। परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साथ ही साथ श्री सिंह ने कहा कि झुठे मुकदमों के बल पर दीप नारायण सिंह को रोक पाना नामुमकिन है। मैं गरीबों के लिए लड़ता रहूंगा। श्री सिंह ने आगे कहा कि बहुत जल्द विस्थापित एवं प्रभावित रैयतों को काम मिले इस विषय को लेकर फिर से आंदोलन किया जाएगा।